
कुछ दिनों पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय की और से स्कूल और कॉलेज को 21 सितम्बर से खोलने की अनुमति मिली थी . इसके चलते ही अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों और कॉलेज के लिए नई कोरोना गाइडलाइन का ऐलान कर दिया है और जिसका पालन हर स्कूल, कॉलेज और छात्रों को करना होगा । जारी की गयी नयी गाइडलाइन्स के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने अपने ट्विटर पर ट्वीट कर के बताया । अश्विनी कुमार चौबे ने अपने ट्विटर के ज़रिये फोटो के माध्यम से इन नयी गाइडलाइंस जानकारी दी । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संस्थानों और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को आदेश दिए हैं कि वो इन सस्न्थानो को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अंतर्गत ही संचालित करेंगे.
Guidelines for the Conduct of teaching activities in the Classrooms. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/BsiJKk5ymi
— Ashwini Kr. Choubey (@AshwiniKChoubey) September 13, 2020
कब खुलेगे स्कूल और कॉलेज ?
केंद्र सरकार के आदेश अनुसार, अनलॉक 4.0 की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस बार अनलॉक 4.0 में सरकार से स्कूल खोलने के आदेश आए है । आदेश में कहा गया है कि अगर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चे अगर स्कूल जाकर आध्यपक से कुछ समझना और उनका मार्गदर्शन पाना चाहते है, तो वे 21 सितंबर के बाद अपने स्कूल जा सकते है । अनलॉक 4.0 में यह घोषित कर दिया गया है कि अगर कोई विद्यार्थी अपने टीचर से किसी प्रकार के डाउट क्लियर करने या कोर्स से रिलेटेड सलाह लेने जाना चाहते हैं, तो वह 21 सितंबर के बाद स्कूल जा सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ गाइडलाइन्स फॉलो करनी होगी:
• सबसे पहले तो ये कि अगर कोई छात्र स्कूल जाना चाहता हैं, तो उसे सबसे पहले उन्हें अपने माता – पिता और अभिभावकों की लिखित में मंजूरी लेनी अनिवार्य हैं ।
• गाइडलाइन के अनुसार, स्कूल में ज्यादा से ज्यादा 50 प्रतिशत शिक्षक ही आ सकते हैं ।
• कक्षा का सिटिंग अरेंजमेंट बदला जाना चाहिए । दो छात्रों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए ।
• छात्रों और अध्यपकों का मास्क पहनना अनिवार्य हैं और इस बात का ध्यान अध्यापकों को रखना होगा ।
• छात्र आपस में कुछ भी सामान नही शेयर कर सकते जैसे – अपना लैपटाप, नोटबुक और स्टेशनरी का कुछ भी सामान ।
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जिनके पास ऑनलाइन कक्षा के साधन उपलब्ध नहीं वो हो स्कूल जा पाएंगे
अनलॉक 4.0 में सिर्फ कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को ही स्कूल जाने की अनुमति मिलेंगी । उन्हें सिर्फ विकल्प दिया है कि अगर उन्हें अपने अध्यापक के कुछ समझना हो, तो वे स्कूल जा सकते हैं । सही मायनों में स्कूल सिर्फ उन्ही छात्रों के लिए ही खुलेंगे जिनके पास आनलाइन शिक्षा प्राप्त करने का कोई साधन नही हैं ।
कहाँ-कहाँ खुलेंगे स्कूल और कॉलेज ?
जो स्कूल और कॉलेज कंटेनमेंट जोन से बाहर के दायरों में आते हैं, सिर्फ उन ही स्कूल और कॉलेज को सरकार के नियमों के अनुसार खोला जा सकेगा । जिन लोगों की इम्युनिटी कम है और बीमार होने का खतरा ज्यादा हैं, ऐसे लोगों को स्कूल और कॉलेज के अंदर न आने की सलाह दी गयी है ।
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खुल जायेंगी लैब्स भी?
कॉलेजों के अंदर लैब्स भी खोली जा सकती हैं लेकिन सिर्फ सरकार के नियमों के पालन करना के अनुसार । छात्र उपकरणों का प्रयोग इससें कम से कम 6 फीट से करेंगे ।
स्विमिंग पूल रहेंगे बंद
सरकार की नयी गाइडलाइन के अनुसार, स्कूल और कॉलेज में स्विमिंग पूल बंद रहेंगे ।
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